CG News: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. जहां बकाया बिजली बिल के भुगतान की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है. इसे लेकर सीएम विष्णु देव साय ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, वे अब अगले तीन महीने के भीतर अपना बकाया बिल जमा कर सकते हैं.
बकाया बिल जमा करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय
इस दौरान उनसे किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा, बकाया राशि का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट का भी लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले से लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है और वे बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे.
1 जुलाई से बदल जाएगा पेमेंट सरचार्ज का नियम
पहले अगर बिजली बिल भरने की आखिरी तारीख निकल जाती थी, तो ग्राहकों से पूरे महीने के लिए 1.5 प्रतिशत का लेट पेमेंट सरचार्ज लिया जाता था. यह जुर्माना चाहे बिल एक दिन देरी से भरा जाए या बीस दिन देरी से, दोनों ही मामलों में एक जैसा ही लगता था. लेकिन 1 जुलाई से यह सिस्टम बदल जाएगा. अब जुर्माना देरी के असल दिनों की संख्या के आधार पर लगाया जाएगा.
नए नियमों के तहत देरी की अवधि के लिए हर दिन 0.04 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा. इससे उन ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी जो सिर्फ एक या दो दिन की देरी करते हैं. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारी का कहा है कि सोशल मीडिया पर लेट पेमेंट सरचार्ज से जुड़ी ‘दोहरा झटका’ जैसे अफवाह फैल रही थी, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली और गलत हैं.





