Achar Sanhita Case Petition Hearing Soon: आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की गई थी। अब इस मामले में मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी।
आचार संहिता उल्लंघन का है मामला
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इसी आधार पर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है।
सांसद विजय बघेल ने लगाई थी याचिका
दुर्ग से सांसद Vijay Baghel ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने के लिए चुनाव याचिका दायर की है। वर्ष 2024 में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से ठीक पहले प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों के साथ पाटन क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था। इस दौरान चुनावी नारे लगाए गए और मतदाताओं से वोट मांगे गए, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन माना गया है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में वीडियो साक्ष्य होने का भी दावा किया है।
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