Sub-headline: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यायाम शिक्षक, PTI और सहायक कोच के भर्ती-पदोन्नति नियमों में किया संशोधन; कुल 2,435 पदों का कैडर स्वीकृत
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में खेल एवं शारीरिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधान के तहत निर्धारित शैक्षणिक एवं खेल संबंधी योग्यता रखने वाले प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षक, पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति के माध्यम से व्यायाम शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकेंगे।
विभाग ने व्यायाम शिक्षक, पीटीआई और सहायक कोच से संबंधित भर्ती नियमों में बदलाव किया है। यह संशोधन 13 फरवरी 2026 को जारी मूल भर्ती नियमों में किया गया है। संशोधित व्यवस्था के तहत व्यायाम शिक्षक के पद को तृतीय श्रेणी के लेवल-8 वेतनमान में शामिल किया गया है।
2,435 पदों का नया कैडर
संशोधित नियमों के अनुसार व्यायाम शिक्षक, पीटीआई और सहायक कोच के कुल 2,435 पदों का कैडर निर्धारित किया गया है। इनमें मैदानी क्षेत्र के ई-संवर्ग में 1,513 पद और जनजातीय क्षेत्र के टी-संवर्ग में 922 पद शामिल हैं।
इन पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और बाकी 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। इससे एक ओर बीपीएड और डीपीएड जैसी निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में अवसर मिलेगा, वहीं विभाग में पहले से कार्यरत पात्र शिक्षकों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुलेगा।
संभाग स्तर पर होगी भर्ती और पदोन्नति
व्यायाम शिक्षक, पीटीआई और सहायक कोच से जुड़े पदों पर भर्ती तथा पदोन्नति की प्रक्रिया संभाग स्तर पर आयोजित की जाएगी। संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है।
चयन प्रक्रिया के लिए चार सदस्यीय समिति का प्रावधान किया गया है। इसमें संयुक्त संचालक अध्यक्ष, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य, उप संचालक सदस्य-सचिव और सहायक संचालक (क्रीड़ा) विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को आयु सीमा में छूट
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है।
इस व्यवस्था से निर्धारित शैक्षणिक और खेल संबंधी योग्यता रखने वाले प्रदेश के अभ्यर्थियों को सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के अवसर मिलेंगे।
सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षा को मिलेगा नया आधार
नियमों में किए गए बदलाव का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। व्यायाम शिक्षक, पीटीआई और सहायक कोच के लिए अलग कैडर बनने से स्कूलों में खेल गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित करने की व्यवस्था तैयार होगी।
वहीं, निर्धारित योग्यता और पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र सहायक शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिलने से विभागीय स्तर पर करियर प्रगति का रास्ता भी उपलब्ध होगा।



