Central Drugs Standard Control Organization ने कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का उपयोग इंजेक्शन, उपचार या मेडिकल प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता। नियामक संस्था ने चेतावनी दी है कि इस तरह के इस्तेमाल से मरीजों की सेहत पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।
सीडीएससीओ ने सभी अस्पतालों, क्लीनिकों और ब्यूटी सेंटरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि केवल अनुमोदित दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स का ही उपचार में इस्तेमाल किया जाए। अधिकारियों के मुताबिक कुछ जगहों पर कॉस्मेटिक उत्पादों को मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर उपयोग किए जाने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह एडवाइजरी जारी की गई।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बिना वैज्ञानिक परीक्षण और मंजूरी वाले उत्पादों का इंजेक्शन या इलाज में उपयोग संक्रमण, एलर्जी और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी कॉस्मेटिक या सौंदर्य उपचार से पहले संबंधित उत्पाद और प्रक्रिया की प्रमाणिकता जरूर जांच लें।


