देश में बढ़ते रेबीज मामलों और आवारा कुत्तों से जुड़े खतरे को देखते हुए Supreme Court of India ने बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि रेबीज से संक्रमित और गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को आवश्यक प्रक्रिया के तहत मारने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने इस फैसले को सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा अहम कदम बताया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वही कुत्ते इस दायरे में आएंगे जो रेबीज से संक्रमित हों या बेहद गंभीर रूप से बीमार हों और जिनका इलाज संभव न हो। इसके लिए तय दिशा-निर्देशों और मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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इस फैसले के बाद नगर निकायों और संबंधित एजेंसियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देश की मांग कर रहे थे। माना जा रहा है कि इससे रेबीज के खतरे को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।


