न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियों पर अपनी मुहर लगा दी है। कॉलेजियम ने दो अतिरिक्त (एडिशनल) न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। इस फैसले को हाईकोर्ट में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
कॉलेजियम ने संबंधित न्यायाधीशों के कार्य प्रदर्शन, अनुभव और न्यायिक योगदान का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय लिया। स्थायी नियुक्ति मिलने से न्यायाधीशों को अधिक जिम्मेदारियां और दीर्घकालिक भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, अदालत में रिक्त पदों को भरने से न्यायिक कार्यों की गति बढ़ने की उम्मीद है।
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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कॉलेजियम की सिफारिशें अब आगे की औपचारिक प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। नियुक्तियों को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद दोनों न्यायाधीश स्थायी रूप से अपने पदों का कार्यभार संभालेंगे।


