Delhi HC Telegram Blocked Till June 22: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें NEET री-एग्जाम के मद्देनजर केंद्र सरकार के लगाए गए टेम्पररी बैन को चुनौती दी गई थी, और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई राहत नहीं दी.
जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत जारी ऑर्डर के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें NEET री-एग्जाम के मद्देनजर केंद्र सरकार के लगाए गए टेम्पररी बैन को चुनौती दी गई थी, और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई राहत नहीं दी।
जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत जारी ऑर्डर के खिलाफ चुनौती को… pic.twitter.com/eAWkYz3ztX
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 19, 2026





