Cough Syrup Prescription Rule:देश में दवाओं की बिक्री को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब कफ सिरप और अन्य सिरप आधारित दवाएं मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी जा सकेंगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में नया निर्देश जारी किया है, जिसके बाद इन दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर रोक लग जाएगी.
सरकार का मानना है कि बिना चिकित्सकीय सलाह के इन दवाओं के इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं. इसी वजह से दवा वितरण प्रणाली को अधिक नियंत्रित और सुरक्षित बनाने का फैसला लिया गया है. नए नियम के तहत दवा विक्रेताओं को केवल वैध डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर ही ऐसी दवाएं बेचनी होंगी.
इससे पहले आम तौर पर देखने को मिलता था कि कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाकर इस तरह की कफ सिरफ ले सकता था. हालांकि इससे के कारण कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है. पिछले दिनों एमपी में भी इस तरह का मामला सामने आया था. यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस तरह का कदम उठाया गया है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस नियम का कितना पालन किया जाता है.
क्या है इस फैसले के पीछे की वजह
इस बदलाव के पीछे पिछले कुछ वर्षों में कफ सिरप से जुड़े सुरक्षा संबंधी मामलों और गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों को भी अहम कारण माना जा रहा है. सरकार पहले ही कफ सिरप को उन दवाओं की सूची से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी जिन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन बेचा जा सकता था.
क्या होगा नए नियम का असर
नए नियम का असर सीधे आम लोगों और मेडिकल स्टोर संचालकों पर पड़ेगा. जहां मरीजों को अब डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा खरीदनी होगी, वहीं केमिस्टों को भी बिक्री के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. सरकार का कहना है कि इस कदम से दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और मरीजों की सुरक्षा बेहतर होगी.





