केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि विभाग आरटीआई अनुभाग के गठन से जुड़े सभी संबंधित दस्तावेजों की तलाश करे और उन्हें उपलब्ध कराए। यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो विभाग को इस संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) दाखिल करना होगा।
मामला एक आरटीआई आवेदन के तहत मांगी गई जानकारी से जुड़ा है, जिसमें आवेदक ने आरटीआई अनुभाग के गठन और उससे संबंधित प्रशासनिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि विभाग स्पष्ट रूप से यह बताने में सक्षम नहीं था कि संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। इसके बाद आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिया।
केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी विभागों को रिकॉर्ड के रखरखाव और सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए। आयोग का यह फैसला सूचना के अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।





