रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख धार्मिक अवसरों को देखते हुए मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर नगर निगम ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी किया है। निगम क्षेत्र में 14, 15, 22, 25 और 26 सितंबर को पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे अन्य प्रतिष्ठान जहां मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री या परोसने का काम होता है, प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने पर मांस-मटन जब्त करने के साथ संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है।
गणेश चतुर्थी पर 14 सितंबर को बंद रहेंगी मांस-मटन दुकानें
नगर निगम के आदेश के मुताबिक 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर नगर निगम सीमा में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में संचालित पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखना होगा। गणेश चतुर्थी के साथ ही गणेशोत्सव की शुरुआत होती है, जिसके चलते शहर में धार्मिक आयोजन भी आयोजित किए जाएंगे। इसी को देखते हुए नगर निगम ने इस दिन मांस-मटन की बिक्री और संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
यह प्रतिबंध केवल खुले तौर पर मांस-मटन बेचने वाली दुकानों तक सीमित नहीं माना गया है। निगम के आदेश के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य संबंधित खाद्य प्रतिष्ठानों को भी निर्धारित तारीखों पर नियमों का पालन करना होगा। इन प्रतिष्ठानों में मांस-मटन बेचने या परोसने की शिकायत मिलने पर निगम की टीम जांच कर सकती है।
सितंबर में इन पांच तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध
रायपुर नगर निगम ने सितंबर महीने में धार्मिक पर्वों के मद्देनजर कुल पांच दिनों के लिए यह प्रतिबंध लागू किया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी।
| तारीख | पर्व/अवसर | प्रतिबंध |
|---|---|---|
| 14 सितंबर | गणेश चतुर्थी | मांस-मटन बिक्री बंद |
| 15 सितंबर | पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस | मांस-मटन बिक्री बंद |
| 22 सितंबर | डोल ग्यारस | मांस-मटन बिक्री बंद |
| 25 सितंबर | अनंत चतुर्दशी | मांस-मटन बिक्री बंद |
| 26 सितंबर | संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा | मांस-मटन बिक्री बंद |
होटल-रेस्टोरेंट पर भी निगम की नजर
प्रतिबंधित दिनों में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी रख सकती हैं। निगम की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित तारीखों पर प्रतिबंधित मांस-मटन की बिक्री या परोसने का काम न हो। यदि किसी प्रतिष्ठान में आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो मौके पर कार्रवाई की जा सकती है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मांस-मटन को जब्त करने के साथ संबंधित दुकान या प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए दुकानदारों और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों के लिए जरूरी है कि वे प्रतिबंध वाली तारीखों पर निगम के आदेश का पालन करें और किसी तरह की कार्रवाई से बचें।
दुकानदार और ग्राहक इन तारीखों का रखें ध्यान
मांस-मटन का कारोबार करने वाले दुकानदारों को निर्धारित पांच तारीखों पर अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को भी इन दिनों अपने किचन और मेन्यू संचालन में निगम के निर्देशों का पालन करना होगा। ग्राहकों को भी इन तारीखों का ध्यान रखते हुए मांस-मटन खरीदने या बाहर नॉनवेज भोजन करने की योजना बनानी चाहिए।
यह प्रतिबंध रायपुर नगर निगम क्षेत्र में लागू होने की जानकारी दी गई है। निगम सीमा से बाहर आने वाले क्षेत्रों में यही आदेश लागू होगा या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत या स्थानीय निकाय से करना उचित होगा।
रसोइया मानदेय अपडेट: गणेश चतुर्थी से पहले साय सरकार ने जारी की राशि, रसोइयों को भुगतान की उम्मीद



