सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब में रहने वाले एक कक्षा 12वीं के छात्र का परीक्षा परिणाम रोके जाने के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से जवाब तलब किया है। छात्र की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा देने के बावजूद उसका परिणाम जारी नहीं किया गया, जिससे उसकी उच्च शिक्षा और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE से पूछा कि किन परिस्थितियों में छात्र का परिणाम रोका गया और इसके पीछे क्या कारण हैं। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड को अपना पक्ष स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि परिणाम जारी न होने से उसे विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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अब इस मामले में CBSE के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि छात्रों के शैक्षणिक हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक देरी या अस्पष्टता को गंभीरता से देखा जाएगा। शिक्षा जगत की नजरें अब अदालत की आगामी सुनवाई और CBSE के जवाब पर टिकी हैं।


