छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित Swami Vivekananda Airport में अब रील्स और सोशल मीडिया वीडियो बनाना आसान नहीं होगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की नई गाइडलाइन के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सख्त नियम लागू किए हैं। नई व्यवस्था के तहत टर्मिनल परिसर, रनवे और संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति वीडियो शूटिंग और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है।
एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, हाल के दिनों में सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के नाम पर कई यात्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते पाए गए थे। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में डांस रील्स, कैमरा सेटअप और शूटिंग गतिविधियों से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। DGCA ने साफ कहा है कि एयरपोर्ट एक हाई-सिक्योरिटी जोन है, इसलिए किसी भी प्रकार की शूटिंग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
नई गाइडलाइन के तहत नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करें और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के दौरान दूसरों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। इस फैसले के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी भी बढ़ा दी गई है।


