प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) को लेकर अक्सर सवाल उठता है कि क्या अविवाहित किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जवाब है—हाँ। योजना की पात्रता शादी से नहीं बल्कि जमीन के स्वामित्व और किसान की पहचान से तय होती है। यानी अगर कोई अविवाहित व्यक्ति कृषि योग्य जमीन का मालिक है और सरकारी मानदंडों को पूरा करता है, तो वह इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र माना जाता है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। पात्रता के लिए किसान का भारतीय नागरिक होना, उसके नाम पर खेती योग्य जमीन होना और सरकारी डेटाबेस में उसका सत्यापन होना जरूरी है। हालांकि आयकर देने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले या उच्च आय वर्ग में आने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होते।
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सरकार का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना है ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी कर सकें। India सरकार समय-समय पर किसानों से अपने दस्तावेज अपडेट रखने और eKYC पूरा करने की अपील करती है, ताकि किस्त मिलने में किसी तरह की रुकावट न आए।


