JAIPL अधिग्रहण मामला: NCLAT ने अदाणी समूह को अंतरिम राहत से किया इनकार
नई दिल्ली। National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने जएपीएल (JAIPL) अधिग्रहण मामले में Adani Group को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने 14,535 करोड़ रुपये की अदाणी समूह की बोली पर अंतरिम रोक लगाने से साफ मना कर दिया।
⚖️ क्या है मामला
यह विवाद Jaiprakash Associates Limited (JAL) के अधिग्रहण से जुड़ा है, जहां विभिन्न कंपनियों के बीच बोली को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है।
🏛️ एक हफ्ते में मांगा जवाब
न्यायमूर्ति Ashok Bhushan की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने ऋणदाताओं की समिति (CoC) से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की गई है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि समाधान प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी।
💼 वेदांता की ऊंची बोली पर बहस
सुनवाई के दौरान Vedanta Limited ने दावा किया कि उसकी 16,726 करोड़ रुपये की बोली, अदाणी समूह की 14,535 करोड़ रुपये की बोली से अधिक है। कंपनी का तर्क है कि Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) का उद्देश्य अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना है, लेकिन कम बोली को प्राथमिकता दी गई।
🔍 आगे क्या होगा
फिलहाल NCLAT के इस फैसले से स्पष्ट है कि अदाणी समूह की बोली पर कोई तत्काल रोक नहीं लगेगी और अधिग्रहण प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई और अंतिम निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं।


