बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने डीएमएफ और आबकारी से जुड़े मामलों में अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर समेत दो अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। यह आदेश जस्टिस अरविंद वर्मा की एकलपीठ ने सुनाया।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर करीब 22 महीने से केंद्रीय जेल में निरुद्ध थे। वहीं, ईओडब्ल्यू ने जेल में रहने के दौरान दोनों को पुनः गिरफ्तार किया था। अनिल टुटेजा पर डीएमएफ घोटाले में भूमिका का आरोप लगाया गया, जबकि अनवर ढेबर को आबकारी से जुड़े एक अन्य मामले में आरोपी बनाया गया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनाए गए आदेश में कोर्ट ने अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और यश पुरोहित की जमानत मंजूर कर ली।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग बताया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था, जिस पर अब निर्णय सुनाया गया है।


