कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दुष्कर्म के बाद प्रेमिका की हत्या मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी प्रेमी सहबान खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रेमिका का दूसरे युवक के साथ अफेयर के शक में प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया था. पूरा मामला सीएसईबी चौकी क्षेत्र कोरबा का है.
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यह घटना 24 दिसंबर 2022 की है. आरोपी सहबान खान गुजरात से फ्लाइट से सफर कर कोरबा पहुंचा और होटल सलीम में रुका था. प्रेमिका से फोन पर बात कर मौका देखकर युवक सहबान युवती के घर पहुंंचा. इस दौरान दोनों के बीच विवाद होने लगा. फिर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद पेचकस से 52 बार गोदकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था.
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को सहबान खान को गिरफ्तार कर लिया था. आज इस मामले में विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई. विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने अदालत में बताया कि घटना स्थल से पुलिस को खून से सना सूजा, जूते, शर्ट, ईयरफोन, कंडोम पैकेट सहित कई सबूत मिले थे. विवेचना के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने कठोर दंड की मांग की.
विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी भड़िया बगीचा, जिला जशपुर निवासी 30 वर्षीय सहबान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) एवं SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी पाया. अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और कुल 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त 18 माह कारावास भुगतना होगा.