नई दिल्ली, 30 नवंबर 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था की घोषणा की है जिसके तहत 1 दिसंबर 2025 से दाखिल होने वाले नए मामले दो दिनों में स्वतः सूचीबद्ध होंगे। यह बदलाव विशेष रूप से तत्काल सुनवाई (urgent hearing) से जुड़े मामलों को ध्यान में रखकर किया गया है।
read also: “देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी” — छत्तीसगढ़ में DGP-IG कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी
इस नए नियम के तहत, मामलों को लंबित सूची में बिना विलंब डाले त्वरित सुनवाई के लिए लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम न्याय प्रक्रिया को तेज़ करने और नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लंबित मामलों की संख्या कम होगी और न्यायालय की कार्यकुशलता बढ़ेगी।


