पेन्नैयार नदी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से ट्रिब्यूनल गठित करने को कहा है। यह विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें नदी के जल बंटवारे और परियोजनाओं को लेकर दोनों राज्यों के बीच मतभेद बने हुए हैं। अदालत ने कहा कि अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत ट्रिब्यूनल एक प्रभावी माध्यम है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार की भूमिका अहम होती है और समयबद्ध तरीके से कदम उठाया जाना चाहिए। तमिलनाडु की ओर से दलील दी गई कि कर्नाटक द्वारा ऊपरी क्षेत्रों में जल परियोजनाओं से नीचे के इलाकों में जल संकट गहराता है, जबकि कर्नाटक ने अपने विकासात्मक अधिकारों का हवाला दिया।
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अदालत की टिप्पणी के बाद अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह दोनों राज्यों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए जल्द ट्रिब्यूनल का गठन करे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रिब्यूनल बनता है तो इससे कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान निकलने की उम्मीद बढ़ेगी और दोनों राज्यों के बीच टकराव कम हो सकता है।


