केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि नए आयकर अधिनियम के तहत तैयार किए जा रहे ITR फॉर्म और संबंधित नियमों को जनवरी 2026 तक अधिसूचित कर दिया जाएगा। CBDT प्रमुख ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है, ताकि अनुपालन प्रक्रिया और आसान हो सके।
अधिकारियों के अनुसार, नए ITR फॉर्म मौजूदा जटिलताओं को कम करने, डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा देने और करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित होंगे। इसके साथ ही, नए नियमों में रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण से जुड़ी गाइडलाइन्स भी शामिल होंगी, ताकि करदाता समय पर और सटीक तरीके से रिटर्न भर सकें।
सरकार का मानना है कि आयकर ढांचे में यह बड़ा सुधार न केवल टैक्स प्रशासन को मजबूत करेगा, बल्कि करदाताओं को भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगा। जनवरी में अधिसूचना जारी होने के बाद अगले वित्त वर्ष से नए फॉर्म लागू होने की उम्मीद है।


