रायपुर : ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों की एंट्री पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर में आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर सुबह 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक इन वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था आदेश जारी होने की तारीख से अगले एक महीने तक प्रभावी रहेगी। पुलिस का कहना है कि यह कदम शहर में बढ़ते जाम और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके।
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रोजाना भारी वाहनों के कारण शहर के कई हिस्सों में लंबा जाम लग जाता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। प्रतिबंध जिन प्रमुख जगहों पर लागू रहेगा, उनमें तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर, राजेंद्र नगर, पचपेड़ीनाका, संतोषीनगर, भाठागांव, कुशालपुर, रायपुरा, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी क्षेत्र, विधानसभा रोड और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01 जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं।
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प्रशासन ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और लोगों को जाम से राहत मिलेगी।


