Income Tax बिल 2025 लोकसभा से पास: स्लैब में बदलाव, मिडल क्लास को राहत
लंबे इंतजार के बाद नया इनकम टैक्स बिल, 2025 लोकसभा से पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी हंगामे के बीच इस बिल का रिवाइज्ड वर्जन पेश किया, जिसमें संसदीय चयन समिति की लगभग सभी सिफारिशें शामिल की गईं। यह नया कानून पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को पूरी तरह बदल देगा।
बिना चर्चा के पास हुआ विधेयक
विपक्ष के विरोध और SIR समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग के चलते, यह बिल बिना बहस के ही मंजूरी पा गया। साथ ही, टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल भी पास हुआ, जिसका उद्देश्य यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को टैक्स में छूट देना है।
वित्त मंत्री ने बताया क्या है खास
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुराने ड्राफ्ट में कई तकनीकी और कानूनी सुधारों की जरूरत थी। नए बिल में ड्राफ्टिंग, वाक्य संरचना, क्रॉस रेफरेंसिंग और रिजल्टिंग चेंजेस को दुरुस्त किया गया है।
इसके अलावा, संसद को एक सिंगल, अपडेटेड वर्जन देने के लिए 285 सुझाव शामिल किए गए हैं।
क्यों लाया गया नया इनकम टैक्स बिल
सरकार का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। साथ ही, यह बिल करदाताओं की सुविधा बढ़ाने, पुराने प्रावधानों को हटाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए लाया गया है।
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मिडल क्लास को बड़ी राहत
रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल में टैक्स स्लैब और दरों में बड़े बदलाव किए गए हैं।
- मिडल क्लास के लिए टैक्स का बोझ कम होगा।
- लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा।
- इससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
विपक्ष की आपत्ति
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना चर्चा बिल पास होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े बदलाव पर बहस होना जरूरी था और नोटबंदी व GST की तरह जल्दबाजी में फैसले भविष्य के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं।
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