Elvish Yadav को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रेव पार्टी और सांप के जहर केस में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने Elvish Yadav की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया है। याचिका में उन्होंने रेव पार्टी केस में उनके खिलाफ जारी समन और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गिरफ्तारी पर रोक
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक Elvish Yadav की गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले मई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Elvish Yadav की याचिका खारिज कर दी थी। चार्जशीट में दावा किया गया था कि Elvish Yadav ने रेव पार्टियों का आयोजन किया, जहां सांप का जहर और ड्रग्स का अवैध इस्तेमाल हुआ। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान और सपेरों से उनके कथित संबंधों का भी जिक्र था।
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Elvish Yadav की दलीलें
Elvish Yadav ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उनके पास से कोई सांप या ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका इस केस के अन्य आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को रद्द किया जाए।
2023 में सामने आया था पूरा मामला
यह केस अक्टूबर 2023 में तब सामने आया जब मेनका गांधी की NGO ‘पीपल्स फॉर एनिमल्स’ ने Elvish Yadav पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप था कि वह जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करते हैं और रेव पार्टियों में सांप के जहर का अवैध रूप से इस्तेमाल होता है। मामले में राहुल यादव नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके पास से पुलिस को 20ML सांप का जहर बरामद हुआ था। उसने पूछताछ में एल्विश यादव की रेव पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूली थी।
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