छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों के ड्रेसकोड को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। भिलाई नगर निगम के एक डिप्टी कमिश्नर के अदालत में तय ड्रेसकोड के बिना पेश होने पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि “जैसा मन किया, वैसे ही चले आए” जैसी कार्यशैली स्वीकार नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे न्यायालय की गरिमा के खिलाफ बताते हुए अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने की नसीहत दी।
मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि सरकारी अधिकारी अदालत में पेश होते समय निर्धारित ड्रेसकोड का पालन करें, ताकि न्यायालय की मर्यादा बनी रहे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम केवल आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। साथ ही, संबंधित अधिकारी को भविष्य में ऐसी लापरवाही न करने की चेतावनी भी दी गई।
हाई कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी को प्रशासनिक अनुशासन और न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस टिप्पणी के बाद राज्य के अन्य अधिकारियों को भी अदालत में पेश होने के दौरान नियमों के पालन को लेकर अधिक सतर्क रहना पड़ेगा।


