Raipur में ट्रैफिक सख्ती: रिंग रोड से शहर में एंट्री करने वाले 18 मार्गों पर भारी वाहनों की रोक
रायपुर। राजधानी रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में सुगम यातायात और लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नर रायपुर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर के भीतर आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा और आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक महीने तक लागू रहेगा।
🚧 क्यों लिया गया फैसला?
प्रशासन के अनुसार, शहर में दिनभर आम नागरिकों का आवागमन अधिक रहता है, जिससे यातायात का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में भारी वाहनों की एंट्री नियंत्रित करना जरूरी हो गया था, ताकि
सड़क हादसों की संभावना कम हो
ट्रैफिक जाम की स्थिति में सुधार हो
यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे
📍 इन 18 मार्गों पर लागू होगा प्रतिबंध
प्रतिबंध जिन प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों पर लागू किया गया है, उनमें शामिल हैं:
तेलीबांधा चौक
केनाल रोड
महावीर नगर चौक
राजेंद्र नगर चौक
पचपेड़ीनाका चौक
संतोषीनगर चौक
भाठागांव चौक
कुशालपुर चौक
रायपुरा चौक
डीडी नगर
अरिहंत नगर
टाटीबंध
हीरापुर टर्निंग
गोगांव तिराहा
गोंदवारा तिराहा
भनपुरी (पाटीदार भवन तक)
विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा)
एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01
🚨 प्रशासन की अपील
पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें।
📌 निष्कर्ष
रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए लिया गया यह फैसला शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।


