मुख्यमंत्री ने जारी किए निर्देश: केवल नगर निगम या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से ही सीवरेज सफाई, जबरन मैनुअल स्केवेंजिंग पर कड़ी कार्यवाही
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में जबरन दबावपूर्वक मैन्युअल स्केवेंजर्स का कार्य करवाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल नगर निगम या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से ही सीवरेज सफाई का कार्य करवाया जाए, साथ ही सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि कल राज्य के एक निजी हॉस्पिटल में सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान तीन मजदूरों की मौत की घटना बेहद दुखद है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जाए। इसके साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि जबरन मैन्युअल स्केवेंजिंग कराने वालों पर एक वर्ष तक की जेल या 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और राज्य के सभी जिलों में मैनुअल स्केवेंजर्स का सर्वे पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने मैन्युअल स्केवेंजर्स प्रथा के उन्मूलन की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों की सराहना की। बैठक में केबिनेट मंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


