बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में Chhattisgarh High Court ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद जो पद खाली रहेंगे, उन्हें वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरा जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में रुकावट न आए और पारदर्शिता बनी रहे।
वर्ष 2024 में पुलिस विभाग ने लगभग 5,967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों में आवेदन किया। मेरिट सूची में आने के बाद ऐसे अभ्यर्थियों का नाम कई जिलों की चयन सूची में शामिल हो गया, जिससे कई पद खाली रह गए।
राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि चयन सूची में 5,948 अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन एक ही अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में चयनित होने पर केवल एक जिले में जॉइन करेगा और अन्य जिलों में रिक्त पद रहेंगे।
सिंगल बेंच की जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने कहा कि सभी पद केवल चयन सूची से भरना संभव नहीं है। इसलिए रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने के निर्देश दिए गए हैं और भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आदेश भी जारी किया गया है।


