रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के आवेदन नियमों में अहम बदलाव किया है। अब एचएसआरपी के लिए आवेदन करते समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य सरकार को मोबाइल लिंकिंग से जुड़ी लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। विभाग के अनुसार, आवेदक चाहें तो मोबाइल नंबर बाद में भी अपडेट करा सकते हैं।
अब तक आवेदन प्रक्रिया में मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी था और बिना नंबर के आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता था। ग्रामीण क्षेत्रों सहित कई जगहों से तकनीकी दिक्कतों और ओटीपी संबंधी समस्याओं की शिकायतें सामने आई थीं। नए आदेश से ऐसे वाहन मालिकों को सीधी राहत मिलेगी, जिनका मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं था या अपडेट नहीं हो पाया था।
प्रदेश में लगभग 52 लाख पंजीकृत वाहनों में से अब तक करीब 10 लाख में एचएसआरपी लग चुकी है, जबकि लगभग 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना बाकी है। करीब दो लाख वाहन कंडम श्रेणी में शामिल हैं। विभाग को उम्मीद है कि प्रक्रिया सरल होने से एचएसआरपी लगाने की रफ्तार तेज होगी।
परिवहन विभाग के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। यह व्यवस्था वाहन चोरी पर रोक लगाने और फर्जी नंबर प्लेट के उपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
वाहन मालिक आधिकारिक वेबसाइट Chhattisgarh Transport Department (cgtransport.gov.in), बुक माई एचएसआरपी पोर्टल या नजदीकी परिवहन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आरसी, फोटो पहचान पत्र और पुरानी नंबर प्लेट का विवरण आवश्यक होगा।


