एलपीजी संकट के बीच ग्राहकों से बिल में अलग से ईंधन या LPG चार्ज वसूलने वाले रेस्तरां पर अब सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस तरह के अतिरिक्त शुल्क लेना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने रेस्तरां संचालकों को निर्देश दिया है कि वे मेन्यू में पहले से तय कीमतों के अलावा कोई छिपा हुआ या अलग से ईंधन शुल्क न जोड़ें।
CCPA के मुताबिक, कई जगहों पर रेस्तरां ग्राहकों से “LPG चार्ज” या “फ्यूल सरचार्ज” के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूल रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ग्राहकों को पारदर्शी और स्पष्ट मूल्य निर्धारण का अधिकार है। यदि कोई रेस्तरां इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना भी शामिल हो सकता है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों को राहत मिलेगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, यह फैसला रेस्तरां इंडस्ट्री को स्पष्ट संदेश देता है कि वे मनमाने शुल्क लगाकर उपभोक्ताओं का शोषण नहीं कर सकते। आने वाले समय में ऐसे मामलों पर निगरानी और भी सख्त किए जाने की संभावना है।


