बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन विशेष सुनवाई करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग को आदेश दिया कि वह रायपुर की आवेदिका दुर्गेश नंदिनी को सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी करे। आयोग ने उनका एडमिट कार्ड इस आधार पर रोक दिया था कि वे राज्य स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं हैं।
छत्तीसगढ़ में अब तक 1039.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज, बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश
रायपुर निवासी दुर्गेश नंदिनी वर्तमान में रायपुर न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सिविल जज भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन किया था, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा रविवार, 21 सितंबर को आयोजित होनी है। राज्य लोक सेवा आयोग ने उनका प्रवेश पत्र यह कहते हुए जारी करने से मना कर दिया कि वे स्टेट बार काउंसिल में नामांकित नहीं हैं।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दुर्गेश नंदिनी ने अपने अधिवक्ता आर. एस. पटेल और आशीष साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। शनिवार को अवकाश के बावजूद न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने इस मामले पर विशेष सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश उर्वशी कौर एवं अन्य बनाम पंजाब लोक सेवा आयोग के मामले का हवाला देते हुए पीएससी को निर्देशित किया कि आवेदिका को प्रवेश पत्र तत्काल जारी किया जाए ताकि वे रविवार को होने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकें।