छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खाद्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अब ड्रम, जरीकेन और खुले कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
विभाग का कहना है कि ज्वलनशील पदार्थों की खुले में बिक्री से दुर्घटनाओं और अवैध भंडारण का खतरा बढ़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। निर्देशों के अनुसार अब केवल निर्धारित सुरक्षा मानकों और वैध कारणों के तहत ही ईंधन दिया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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सरकार के इस फैसले का असर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है, जहां लोग अक्सर मशीनों और जनरेटर के लिए जरीकेन में ईंधन खरीदते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक मामलों में उचित प्रक्रिया के तहत अनुमति दी जा सकती है। अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने और अवैध तरीके से ईंधन संग्रह नहीं करने की अपील की है।


