देशभर के थानों में CCTV कैमरे लगाने के मामले पर Supreme Court of India ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब करते हुए केंद्रीय गृह सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस थानों में निगरानी व्यवस्था लागू करना नागरिकों के अधिकारों और पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में CCTV कैमरों की स्थापना पूरी क्यों नहीं हुई। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में होने वाली घटनाओं को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य है।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत अब अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देशभर के थानों में CCTV लगाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो।


