अमेरिका में मतदान से जुड़े नियमों को लेकर एक नया प्रस्ताव चर्चा में है। पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump के समर्थन से लाया जा रहा SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act) वोटिंग प्रक्रिया को लेकर सख्त प्रावधानों का प्रस्ताव करता है। इस कानून के तहत मतदाताओं को वोट डालने से पहले अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य किया जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल योग्य नागरिकों को ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।
प्रस्तावित कानून के अनुसार मतदाता पंजीकरण के समय नागरिकता से जुड़े दस्तावेज जैसे पासपोर्ट या अन्य आधिकारिक प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ सकता है। समर्थकों का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध मतदान पर रोक लगेगी। वहीं आलोचकों का मानना है कि इससे कई वैध मतदाताओं के लिए मतदान करना मुश्किल हो सकता है।
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राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह मुद्दा ऐसे समय सामने आया है जब United States की राजनीति में चुनावी सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहस तेज है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव, खासकर Iran से जुड़े हालात के बीच यह प्रस्ताव अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।


