जगदलपुर : स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक और लैब पर कार्रवाई की है। करीब 2 से 3 क्लीनिक और लैब को सील करने के साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो इनका संचालन करने वालों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे।
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इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन जरुरी है। जिससे जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। यदि कोई नियमों के खिलाफ जाकर क्लीनिक या लैब चलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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दरअसल, प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद कलेक्टर हरीश एस. ने स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने निर्देश दिया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय बसाक के नेतृत्व में नर्सिंग होम एक्ट 2013 और छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिनियम 2010 के तहत टीम गठित की गई।जिसके बाद जगदलपुर शहर के अलग-अलग निजी क्लीनिकों और डायग्नोस्टिक लैब पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई संस्थानों में खामियां पाए जाने के बाद कठोर कार्रवाई की गई।
निरीक्षण दल ने पाया कि कुछ चिकित्सा संस्थान बिना वैध पंजीकरण और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे थे, जो मरीजों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं थे।