रायपुर: रायपुर के निवासी दीपक धीरज (23 वर्ष) को विभिन्न मामलों में अदालत ने दोषी करार दिया है। केंद्रीय जेल रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363, 376-AB, 376(2)(f) एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में उसे सजा सुनाई गई है।
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आदेश के मुताबिक, धारा 363 के तहत उसे पांच वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है। धारा 376(2)(f) में कोई दंड नहीं दिया गया। वहीं, धारा 376-AB और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसे आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। हालांकि, जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आरोपी को वर्तमान में केवल चार माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा, जो उसकी सजा की कुल अवधि से समायोजित किया जाएगा। आदेश में उल्लेख है कि आरोपी को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल अधीक्षक ने आदेश की प्रति न्यायालय को भेज दी है।