Rajasthan सरकार किसानों और खेतीहर मजदूरों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ चला रही है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, जो कठिन समय में किसानों और उनके परिवारों के लिए बहुत सहायक साबित होती है। इस योजना के तहत किसानों को दुर्घटना, अंग-भंग या मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना क्या है?
राजस्थान में किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। पहले इसे राजीव गांधी कृषक सहायता योजना कहा जाता था, बाद में नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया।
अगर खेती के दौरान, खेत से मंडी तक या कृषि कार्य से जुड़े किसी काम के समय दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार किसानों और उनके परिजनों को आर्थिक सहयोग देती है।
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योजना का उद्देश्य
- किसानों और मजदूरों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद देना।
- मंडी में काम करने वाले हम्माल/पल्लेदार और अन्य श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना।
- संकट की घड़ी में परिवार की आर्थिक स्थिति को सहारा देना।
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लाभ
दुर्घटना की स्थिति | सहायता राशि |
---|---|
मृत्यु होने पर | ₹2,00,000 |
दोनों हाथ/पांव/आंख खोने पर | ₹50,000 |
एक हाथ, पैर, आंख आदि खोने पर | ₹25,000 |
सिर की गंभीर चोट/कोमा | ₹50,000 |
बालों की डी-स्केल्पिंग (पूरी तरह) | ₹40,000 |
चार उंगली कटना | ₹20,000 |
दो उंगली कटना | ₹10,000 |
एक उंगली कटना | ₹5,000 |
मंडी में काम करते समय फ्रैक्चर | ₹10,000 |
एक अंडकोष क्षतिग्रस्त | ₹25,000 |
दोनों अंडकोष क्षतिग्रस्त | ₹40,000 |
पात्रता
- राजस्थान का किसान या खेतीहर मजदूर।
- कृषि मंडी में काम करने वाले पंजीकृत श्रमिक।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले SSO राजस्थान पोर्टल पर लॉगिन/रजिस्ट्रेशन करें।
- Raj-Kisan टैब पर क्लिक करके Farmer Section में जाएं।
- Application Entry Request पर क्लिक करें और जन आधार आईडी दर्ज करें।
- आधार वेरिफिकेशन करें और योजना का चयन करें।
- मांगी गई जानकारी जैसे बैंक डिटेल, दिव्यांगता जानकारी और अन्य डिटेल भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन सबमिट करें।
जरूरी दस्तावेज
- मेडिकल ऑफिसर का प्रमाण पत्र
- एफआईआर की कॉपी
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु की स्थिति में)
- सरकारी डॉक्टर से प्रमाणित सर्टिफिकेट (जहरीले जानवर/ऊंट के काटने की स्थिति में)
कब नहीं मिलेगा लाभ?
- बीमारी या आत्महत्या की वजह से मौत।
- नशे की हालत में दुर्घटना।
- सर्जरी या इलाज के दौरान मृत्यु।
- गर्भधारण/प्रसव से मृत्यु।
- युद्ध, गृहयुद्ध या राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल होना।
- मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन।
अन्य महत्वपूर्ण बातें
- योजना की शुरुआत 30 अगस्त 1994 को हुई थी।
- 2009 में इसे राजीव गांधी कृषक सहायता योजना नाम दिया गया।
- वर्तमान में यह मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के नाम से चल रही है।
- आवेदन के बाद वेरिफिकेशन पूरा होने पर 30 दिनों के भीतर राशि जारी कर दी जाती है।
निष्कर्ष:
राजस्थान की मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना किसानों और मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच है। अगर खेती या मंडी में काम करते समय दुर्घटना हो जाती है, तो इस योजना से परिवार को आर्थिक सहारा मिलता है। सही समय पर आवेदन करने से किसानों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है।
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