UGC Alert 2025: बिना मंजूरी Foreign Tie-up से चल रहे EdTech Courses हैं अवैध, छात्र रहें सावधान!
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 2025-26 के एडमिशन सीजन में भाग लेने वाले छात्रों को एक अहम चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा है कि कुछ EdTech कंपनियां और उच्च शिक्षा संस्थान, यूजीसी की मंजूरी के बिना विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ टाईअप कर ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं, जो पूरी तरह अमान्य और अवैध माने जाएंगे।
क्या कहा यूजीसी ने?
- UGC Secretary द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, कुछ संस्थाएं बिना अनुमति के विदेशी संस्थानों से साझेदारी कर रही हैं।
- ऐसे कोर्स या डिग्री भारत में मान्य नहीं होंगे।
- छात्रों से अपील की गई है कि वे किसी भी कोर्स में एडमिशन से पहले UGC वेबसाइट पर संस्थान और कोर्स की मान्यता की जांच ज़रूर करें।
फर्जी डिग्री से बचने के लिए क्या करें?
- किसी भी EdTech कंपनी के वादों पर आँख बंद करके भरोसा न करें।
- एडमिशन से पहले यह सुनिश्चित करें कि कोर्स या टाईअप को UGC की मंजूरी प्राप्त है।
- आयोग की वेबसाइट पर जाकर मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची अवश्य चेक करें।
बिना मंजूरी Foreign Tie-up अवैध
UGC ने यह स्पष्ट किया है कि:
- अगर कोई भारतीय यूनिवर्सिटी या संस्था किसी विदेशी संस्थान से टाईअप करती है, तो उसे पहले यूजीसी से औपचारिक मंजूरी लेनी होगी।
- मंजूरी के बिना कोई भी कोर्स, स्टडी सेंटर या फ्रेंचाइजी वैध नहीं मानी जाएगी।
- विदेशी यूनिवर्सिटीज भी भारत में किसी कोर्स की शुरुआत से पहले यूजीसी से परमिशन लेना अनिवार्य है।
UGC की सलाह – स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए
- विदेशी डिग्री और ऑनलाइन कोर्स के नाम पर छलावा करने वाली कंपनियों से सावधान रहें।
- हमेशा UGC Approved Courses में ही एडमिशन लें ताकि आपकी डिग्री कानूनी और कॅरियर के लिए फायदेमंद हो।
- संशय की स्थिति में, UGC हेल्पलाइन या वेबसाइट से मार्गदर्शन लें।
भविष्य बचाइए, सही कोर्स चुनिए
छात्रों और अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी ग्लैमरस एडवरटाइजमेंट या फ्री डेमो क्लास से प्रभावित न हों। शिक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है – जांच-परख कर, सुरक्षित और मान्य कोर्स का ही चयन करें।