छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान; आयु सीमा और चयन प्रक्रिया को लेकर भी विशेष नियम तय।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर देने के लिए नई भर्ती व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था के तहत पुलिस, वन और जेल विभाग के कुछ तृतीय श्रेणी पदों की सीधी भर्ती में पात्र पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इससे उन युवाओं को लाभ मिल सकता है, जिन्होंने अग्निपथ योजना के अंतर्गत चार साल की सैन्य सेवा पूरी की है और निर्धारित शर्तों के साथ सेवामुक्त हुए हैं।
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य सैन्य सेवा के दौरान अर्जित अनुशासन, अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग राज्य की सेवाओं में करना है। 30 सितंबर 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित नियमों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई थी।
तीन विभागों में मिलेंगे रोजगार के अवसर
नई भर्ती व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन पदों को शामिल किया गया है।
- पुलिस विभाग: आरक्षक के पद।
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: वनरक्षक के पद।
- जेल विभाग: जेल प्रहरी के पद।
इन पदों पर सीधी भर्ती के दौरान पात्र पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यह क्षैतिज आरक्षण है, यानी इसे लागू आरक्षण श्रेणियों के साथ संबंधित नियमों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यह सभी सरकारी पदों पर अपने आप लागू होने वाला आरक्षण नहीं है।
चार साल की सैन्य सेवा पूरी करना जरूरी
इस विशेष व्यवस्था का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को भारत सरकार की अग्निपथ योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना या वायुसेना में निर्धारित चार वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। इसके साथ वैध सेवा अथवा सेवामुक्ति प्रमाणपत्र सहित संबंधित भर्ती विज्ञापन में मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त और अन्य पात्रता संबंधी विवरणों की पुष्टि संबंधित भर्ती नियमों से करनी चाहिए। केवल पूर्व अग्निवीर होने से नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होगी; उम्मीदवार को लागू नियमों के अनुसार पात्र होना भी जरूरी है।
चयन प्रक्रिया में क्या होंगे बदलाव?
उपलब्ध विवरण के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए चयन में दसवीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार करने का प्रावधान बताया गया है। समान अंक होने की स्थिति में प्राथमिकता और बैच के आधार पर चयन का क्रम भी निर्धारित नियमों के अनुसार हो सकता है।
लिखित परीक्षा तथा शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा से छूट मिलने की जानकारी भी दी गई है। हालांकि, इन छूटों की वास्तविक सीमा और लागू शर्तों की पुष्टि आधिकारिक भर्ती नियमों से करना जरूरी है। उम्मीदवारों को यह नहीं मानना चाहिए कि हर पद के लिए सभी परीक्षाओं से बिना किसी शर्त के छूट मिलेगी।
आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान
पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दिए जाने की जानकारी सामने आई है। दिए गए विवरण के अनुसार, पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष और अन्य बैचों के लिए तीन वर्ष की छूट का प्रावधान बताया गया है।
यह लाभ संबंधित भर्ती नियमों, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा और लागू शर्तों के अनुसार ही मिलेगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपनी आयु और पात्रता की जांच करनी चाहिए।
आवेदन कब शुरू होंगे?
भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत, पदों की संख्या और अंतिम तारीख के संबंध में संबंधित विभागों की आधिकारिक अधिसूचना देखना आवश्यक है। जब तक आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी तारीख को निश्चित मानना उचित नहीं होगा।
इच्छुक पूर्व अग्निवीर अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र और सैन्य सेवा से जुड़े दस्तावेज व्यवस्थित रख सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन जारी होने पर पात्रता, चयन प्रक्रिया और आवेदन के निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।




