छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में बड़ी राहत! अब दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी मिलेगा आवेदन का मौका, 2292 पदों पर भर्ती
रायपुर, 12 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन करते हुए दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन का अवसर देने का प्रावधान किया है।
यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए अहम है, जो सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती विज्ञापन में पात्रता संबंधी प्रावधानों के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा। हालांकि, आवेदन की नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है और इसके लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की अलग सूचना का इंतजार करना होगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदले भर्ती के नियम
सहायक शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 24 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। इसके बाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026, मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य, पर 9 अक्टूबर 2026 को निर्णय पारित हुआ।
इसी निर्णय के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने शुद्धि पत्र जारी किया है। संशोधन में दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) और सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणियों को सहायक शिक्षक पद के लिए चिह्नित उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में शामिल किया गया है। साथ ही, मूल विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को हटा दिया गया है।
यह बदलाव बताता है कि सरकारी भर्ती में पात्रता तय करते समय संबंधित अधिसूचनाओं और न्यायिक निर्देशों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। भर्ती नियमों में स्पष्टता से उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलती है कि वे किस श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए कौन-सी शर्तें लागू होंगी।
2292 पदों पर भर्ती, जानिए ई-संवर्ग और टी-संवर्ग का विवरण
छत्तीसगढ़ की शासकीय शालाओं में सहायक शिक्षकों के कुल 2292 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। पदों को दो संवर्गों में बांटा गया है।
- ई-संवर्ग: 795 पद — इसमें रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर जिले शामिल हैं।
- टी-संवर्ग: 1497 पद — इसमें बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और बालोद जिले शामिल हैं।
ई-संवर्ग और टी-संवर्ग का यह विभाजन भर्ती में पदों के क्षेत्रवार वितरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय संबंधित संवर्ग, जिले और विज्ञापन में निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों की जांच करनी चाहिए।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण में क्या बदलेगा?
संशोधित विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता के साथ आरक्षित पदों के समूहवार और श्रेणीवार वितरण का भी उल्लेख किया गया है। यह वितरण सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के निर्देशों के अनुरूप रखा गया है। इसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित और बहुदिव्यांगता से संबंधित समूहों के लिए आरक्षित पदों का विवरण शामिल है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है: किसी दिव्यांगता श्रेणी को पद के लिए उपयुक्त मानना और उस श्रेणी के लिए आरक्षित पदों का आवंटन—दो अलग-अलग बातें हैं। उम्मीदवारों को केवल श्रेणी शामिल होने के आधार पर किसी निश्चित पद या जिले में चयन की गारंटी नहीं माननी चाहिए। संबंधित आरक्षण, पात्रता, प्रमाणपत्र और चयन प्रक्रिया की शर्तें आधिकारिक संशोधित विज्ञापन से ही स्पष्ट होंगी।
आवेदन करने वाले उम्मीदवार अभी क्या करें?
दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तारीख अलग से घोषित की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचना पर नजर रखनी चाहिए।
आवेदन से पहले ये काम जरूर करें:
- संशोधित शुद्धि पत्र और मूल भर्ती विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें।
- अपनी दिव्यांगता श्रेणी, प्रमाणपत्र और अन्य पात्रता शर्तों की पुष्टि करें।
- संबंधित संवर्ग और जिले के पदों का विवरण जांचें।
- ऑनलाइन आवेदन की नई तारीख और अंतिम समय-सीमा की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों और दस्तावेजों की जांच कर लें।
मूल विज्ञापन की बाकी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। इसलिए संशोधन से संबंधित बदलावों को समझना जरूरी है, लेकिन अन्य पात्रता नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।
भर्ती प्रक्रिया के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
सरकारी शिक्षक भर्ती केवल रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नहीं है; यह शिक्षा व्यवस्था में योग्य उम्मीदवारों को अवसर देने से भी जुड़ी है। पात्रता संबंधी नियम स्पष्ट और लागू अधिसूचनाओं के अनुरूप हों, तो उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है और भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा मजबूत होता है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया गया यह संशोधन संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का रास्ता खोलता है। अब अगला महत्वपूर्ण कदम आवेदन की तारीख घोषित करना और संशोधित नियमों के अनुसार प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाना होगा।
फिलहाल सबसे जरूरी अपडेट: छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के इच्छुक दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की नई तारीख के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। 2292 पदों की भर्ती में आवेदन का अवसर मिलने के बाद भी अंतिम पात्रता और चयन मूल विज्ञापन की लागू शर्तों के अनुसार ही तय होंगे।
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