Supreme Court of India ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि Election Commission of India को नियुक्ति से जुड़े अधिकार पहले से प्राप्त हैं और इसके लिए किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा व्यवस्था संवैधानिक ढांचे के अनुरूप है और इसमें तत्काल बदलाव की जरूरत नहीं है।
इस फैसले को Trinamool Congress के लिए झटका माना जा रहा है, जिसने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अदालत का रुख किया था। पार्टी का तर्क था कि नियुक्ति प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जरूरी हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि संस्थागत संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
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विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से चुनाव आयोग की स्वायत्तता और संवैधानिक भूमिका को मजबूती मिली है। साथ ही, यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया से जुड़े भविष्य के कानूनी विवादों के लिए भी अहम मिसाल बन सकता है।


