अनिल धीरूभाई अंबानी समूह से जुड़े कथित ₹73,000 करोड़ के घोटाले के मामले में Supreme Court of India ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसियों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े आर्थिक घोटाले की जांच में देरी स्वीकार्य नहीं है और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।
अदालत ने Central Bureau of Investigation (CBI) और Enforcement Directorate (ED) को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे समन्वय के साथ जांच को आगे बढ़ाएं और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट पेश करें। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
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यह मामला देश के बड़े कॉरपोरेट घोटालों में से एक माना जा रहा है, जिस पर सरकार और एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जांच में तेजी आएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संभव हो सकेगी।


