नई दिल्ली। Supreme Court of India ने एक अहम फैसले में कहा है कि बच्चा गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को भी 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश केवल जन्म से जुड़ा नहीं, बल्कि मां-बच्चे के भावनात्मक जुड़ाव और देखभाल से भी संबंधित है।
अदालत ने Code on Social Security, 2020 की उस व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया, जिसमें केवल तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही अवकाश मिलता था। इसे Article 14 of the Constitution of India और Article 21 of the Constitution of India का उल्लंघन माना गया।
कोर्ट ने कहा कि गोद लिए गए बच्चों, खासकर बड़े बच्चों, को नए परिवार में ढलने के लिए अधिक समय चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को पितृत्व अवकाश पर भी विचार करने की सलाह दी गई है।


