नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित शरबत ब्रांड रूह अफजा को बड़ी कानूनी राहत मिली है। Supreme Court of India ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें ब्रांड से जुड़े एक विवाद में प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में तथ्यों और कानूनी पहलुओं की दोबारा समीक्षा जरूरी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रतिष्ठित ब्रांड या कंपनी के खिलाफ आदेश पारित करते समय सभी पक्षों को पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद कंपनी को बड़ी राहत मिली है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ कड़े निर्देश जारी किए थे, जिन पर कंपनी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ब्रांड और उससे जुड़े हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


