50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद पर लागू टीडीएस (TDS) प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के तहत संपत्ति खरीद पर 1% टीडीएस काटने का प्रावधान वैध है और यह कर प्रशासन को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि यह प्रावधान खरीदारों पर अतिरिक्त वित्तीय और प्रक्रियात्मक बोझ डालता है, खासकर उन लोगों पर जो पहली बार घर खरीद रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह नियम काले धन पर रोक लगाने और उच्च मूल्य के लेनदेन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्कों से सहमति जताते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
धारा 194-IA के तहत 50 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति खरीदने पर खरीदार को विक्रेता को भुगतान करते समय 1% टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करना होता है। इस फैसले के बाद अब यह प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगा और संपत्ति लेनदेन में कर अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।


