नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के नए नियमों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई या अंतिम आदेश तक वर्ष 2012 में लागू किए गए यूजीसी नियम ही प्रभावी रहेंगे। इस फैसले से देशभर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, यूजीसी के नए नियमों को लेकर कई पक्षों ने आपत्ति जताई थी और इसे शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा शर्तों के लिए नुकसानदेह बताया गया था। इसी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल शिक्षकों की भर्ती, प्रमोशन और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मामलों में पुराने यानी 2012 के यूजीसी नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।


