रद्द उड़ानों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उड़ान रद्द होने पर यात्रियों का रिफंड अब तय समयसीमा के भीतर देना अनिवार्य होगा। नियमों के अनुसार, एयरलाइंस को जल्द से जल्द—और अधिकतम निर्धारित अवधि के भीतर—यात्रियों की टिकट राशि वापस करनी होगी।
इसी क्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस को दो दिनों के अंदर यात्रियों का सामान लौटाने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में इंडिगो की कई उड़ानें अचानक रद्द हुई थीं, जिसके बाद यात्रियों ने बैगेज न मिलने की शिकायतें दर्ज कराईं। मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए एयरलाइन से तुरंत समाधान सुनिश्चित करने को कहा है।
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सरकार ने कहा कि एयरलाइंस यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए जवाबदेही निभाएं और रिफंड एवं बैगेज से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखें। इसके साथ ही मंत्रालय ने संकेत दिए कि यदि एयरलाइंस नए नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे एयरलाइंस की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और उपभोक्ता अधिकार मजबूत होंगे।


