पैन-आधार लिंक करवाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 नज़दीक आ चुकी है। जिन करदाताओं ने अब तक अपना PAN आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय सीमा खत्म होते ही आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, टैक्स रिटर्न फाइलिंग और वित्तीय लेन-देन में दिक्कतें बढ़ जाएंगी।
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इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, यह अपडेट घर बैठे बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए करदाता इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन और आधार नंबर दर्ज कर ‘Link Aadhaar’ विकल्प का चयन कर सकते हैं। सही विवरण भरने और वेरिफिकेशन के बाद कुछ ही पलों में लिंकिंग पूरी हो जाती है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम समय के दबाव से बचने के लिए जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।


