धमतरी : SP के निर्देशन में जिले में स्वापक औषधि एवं मादक द्रव्य अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (NDPS Act) के तहत की जा रही कार्यवाहियों के क्रम में थाना सिटी कोतवाली धमतरी द्वारा एक और कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के तहत आरोपिया आरती रजक पति स्व० राम रजक उम्र 50 वर्ष निवासी धोबी चौक, रामसागर पारा, धमतरी के विरुद्ध पीट एनडीपीएस प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुए न्यायालय आयुक्त सह निरुद्धकारिता अधिकारी रायपुर संभाग रायपुर द्वारा आदेश जारी किया गया।
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आदेशानुसार प्रकरण क्रमांक 07 बी-121 वर्ष 2024 में न्यायालय द्वारा जारी इष्टगाशा क्रमांक 535 09.09.2024 के तहत आरोपिया आरती रजक को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम 1988 की धारा 11 के अंतर्गत 23.10. 2025 से 03 माह की अवधि के लिए रायपुर केंद्रीय जेल में निरुद्ध किए जाने का आदेश जारी किया गया है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरोपिया को जेल भेजा गया।
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उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा इसके पूर्व भी उषा धुरी एवं करण धुरी के विरुद्ध दो प्रकरण पीट एनडीपीएस के तहत इसी प्रकार की कार्यवाही की जा चुकी है।


